GST फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
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GST फर्जीवाड़े में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

 इस मामले में वर्तमान में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत जेल भेज दिया जाता है.

वित्त मंत्रालय इस मामले में काफी कड़ा रुख अपनाया हुआ है. (फाइल)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने GST बिलों में फर्जीवाड़ा करने पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा. देशभर में फर्जी GST बिलों को लेकर गिरफ्तारियां की जा रही थीं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

पिछले दिनों वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि फर्जी बिल बनाकर सरकार के पास इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा ठोकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि यह मामला सरकारी खजाने से जुड़ा है, इसलिए आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. बता दें, इस मामले में वर्तमान में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत जेल भेज दिया जाता है.

बता दें, कुल जीएसटी देनदारी में से 80 प्रतिशत का निपटान इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए होता है. मात्र 20 प्रतिशत टैक्स ही नकद रूप से जमा कराया जाता है. इसलिए माना जाता है कि कुछ दावे नकली बिलों के आधार पर किए जाते हैं.

इनपुट टैक्स क्रेडिट में करते हैं फर्जीवाड़ा
मार्च महीने में इनकम टैक्स अधिकारियों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके पास से 670 करोड़ रुपये का फर्जी बिल बरामद किया गया था जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बांटे गए थे. इससे सरकारी खजाने को 113 करोड़ का नुकसान हुआ था.

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