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नई दिल्ली: दीवाली के बाद, दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में बदल गई है. दिवाली पर पटाखे बैन होने के बाद भी ने सुबह होते-होते दिल्ली-एनसीआर में धुआं की काली परत जम गई. लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ उठ गई. दूसरी तरफ, शनिवार को मौसम ने अपना रुख बदला. यह परेशानी और न बढ़े इसलिए दिल्ली परिवहन विभाग (vehicle owner must carry PUC certificate) ने नया निर्देश जारी किया है.
सरकार की तरफ से जारी इस निर्देश में कहा गया है कि आप बाइक चला रहे हों या कार, अपने साथ पीयूसी सर्टिफिकेट (pollution under control certificate) लेकर चलना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट भी वैध होना चाहिए,यानी इसमें गाड़ी की ताजा अपडेट होनी चाहिए कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता. पीयूसी के बिना या एक्स्पाइरी पीयूसी के साथ अगर कोई चालक सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ आर्थिक दंड की भी कार्रवाई हो सकती है.
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परिवहन विभागकी तरफ से जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले ड्राइवरों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह प्रयास शुरू किया है. इसी प्रयास के तहत पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है.
अगर कोई चालक ट्रैफिक पुलिस को वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है तो उसे 6 महीने की सजा या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है. इससे बचने के लिए चालकों को साथ में यह प्रमाण पत्र लेकर चलने का निर्देश दिया गया है.
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टेस्ट के बाद गाड़ियों को पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है. परिवहन विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है, “सभी पंजीकृत वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से अपने वाहनों की जांच करवाएं ताकि किसी भी तरह के दंड/कारावास/ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन से बचा जा सकें.”
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, देश में हर मोटर वाहन (बीएस-I/बीएस-II/बीएस-III/बीएस-IV के साथ-साथ सीएनजी/एलपीजी पर चलने वाले वाहनों सहित) को एक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी है. इसी नियम के तहत चार पहिया बीएस-IV गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता एक साल और बाकी वाहनों के लिए तीन महीने है.'