Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रंगदारी और अपहरण के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. धनंजय के करीबी संतोष विक्रम को भी दोषी माना गया है.
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Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रंगदारी और अपहरण के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. धनंजय के करीबी संतोष विक्रम को भी दोषी माना गया है. दोनों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कल यानी बुधवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर की शिकायत पर धनंजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
धनंजय सिंह पर लगे थे गंभीर आरोप
धनंजय सिंह के खिलाफ मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को शिकायत की थी. उन्होंने धनंजय सिंह पर आरोप लगाया था कि वे अपने आदमियों को गिट्टी और बालू आपूर्ति का काम देने का दबाव बना रहे हैं. अभिनव की शिकायत पर धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.
पुलिस ने किया था अरेस्ट
जौनपुर के लाइन बाजार थाना में धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था. धनंजय सिंह को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था. धनंजय को कोर्ट ने दोषी माना है और सजा के लिए बुधवार 6 मार्च की तारीख तय की है.
सुर्खियों में रहा था मामला
याद दिला दें कि यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए थे. मामले में पिछली तारीख पर धनंजय और उनके सहयोगी संतोष विक्रम ने कोर्ट में आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दायर किया था. पत्र में आरोपियों ने कहा था कि वादी ने दबाव में आकर केस दर्ज कराया था.
कोर्ट ने खारिज कर दिया था प्रार्थना पत्र
मामले की पिछली तारीख पर वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, व्हाट्सएप मैसेज और गवाहों के बयान से आरोपियों का अपराध स्पष्ट है. कोर्ट में यह भी कहा गया कि धनंजय सिंह और उनके सहयोगी ने वादी अभिनव पर मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया था. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद धनंजय और उनके सहयोगी संतोष विक्रम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था.
(इनपुट- विवेक त्रिपाठी)