EC ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को
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EC ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह शुक्रवार से पहले फिल्म देखकर रोक पर फैसला लें. इससे पहले चुनाव आयोग ने इस फिल्म पर रोक लगाते हुए कहा था कि फिल्म चुनाव होने तक रिलीज नहीं की जाएगी. 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिल्म देखकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी (फिल्म पोस्टर)

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर चुनाव आयोग की रोक के बाद फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को की जाएगी. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिल्म देखकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी. कोर्ट ने इसे याचिकाकर्ता निर्माता को दिया. इस मामले में अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. 

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इससे पहले चुनाव आयोग ने इस फिल्म पर रोक लगाते हुए कहा था कि फिल्म चुनाव होने तक रिलीज नहीं की जाएगी. इस मामले में सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सोमवार (15 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वह शुक्रवार से पहले फिल्म देखकर रोक पर फैसला लें. 

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न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक ऐसी कोई भी बायोपिक फिल्म जिसमें किसी पार्टी या नेता को दिखाया जा रहा है, उसे चुनाव के दौरान रिलीज नहीं किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी बायोपिक को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही रिलीज की मंजूरी दे दी थी. इस फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है. इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने निभाई है.  

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बता दें कि विपक्षी दल इस फिल्म को लेकर आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह फिल्म भाजपा को लोकसभा चुनाव में लाभ पहुंचा सकती है क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले सिनेमाघरों में दर्शकों तक पहुंचेगी. मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की फिल्म पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी. न्यायालय का कहना था कि इस मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव आयोग ‘सही’ जगह है.

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