आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, लोक सभा में आज पेश होगा बिल!
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आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, लोक सभा में आज पेश होगा बिल!

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के कानून बन जाने के बाद वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी हो जाएगा.

प्रतीकात्मक फोटो | साभार- PTI

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज (सोमवार को) लोक सभा में 'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021' पेश कर सकती है, जिसमें आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रावधान है. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे.

  1. चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मिलेगा ये अधिकार
  2. वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए बदलेगा नियम
  3. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे बिल

वोटर लिस्ट का डेटा आधार से जुड़ेगा

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, वोटर लिस्ट डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 'पत्नी' शब्द को 'पति/पत्नी' शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है.

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रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना होगा जरूरी

बता दें कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों का आधार नंबर लेने की अनुमति देता है जो वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं.

लोक सभा में अनुपूरक अनुदान मांगों पर होगी चर्चा

लोक सभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच पर और चर्चा और मतदान होने की भी संभावना है. पिछले हफ्ते लोक सभा में अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच के लिए 2021-22 पर चर्चा शुरू हुई थी.

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2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के निचले सदन की मंजूरी के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की संचित निधि (Consolidated Funds) से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2021 पेश करेंगी. वहीं अनुभव मोहंती 'खेलो इंडिया योजना और खेल बुनियादी ढांचे' के मुद्दे पर युवा मामले और खेल मंत्री का ध्यान खीचेंगे.

(इनपुट- आईएएनएस)

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