Jharkhand Unlock 4: राज्य में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, संडे को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
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Jharkhand Unlock 4: राज्य में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, संडे को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

 झारखंड (Jharkhand) में कोरोना (Corona) के मामले लगातार गिर रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने कल आपदा प्रबंधन की बैठक में झारखंड वासियों को बड़ी छूट दी है. 

राज्य में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Ranchi: झारखंड (Jharkhand) में कोरोना (Corona) के मामले लगातार गिर रहे हैं. इसी बीच राज्य सरकार ने कल आपदा प्रबंधन की बैठक में झारखंड वासियों को बड़ी छूट दी है. अनलॉक 4 के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी. इसके अलावा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे. 

वहीं,  शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी,फल और किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ एक बार फिर से खुल सकेंगे. इस दौरान समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी. 

अनलॉक 4 में 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा जबकि बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और जुलूस पर रोक जारी रहेगी. 

राज्य के अंदर बस  परिवहन की अनुमति दी गई है. हालांकि अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ,पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा का आयोजन होगा और राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.  मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

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अनलॉक 4 में निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा. लेकिन दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा. आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.

 

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