सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वही शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है, हम याचिका को खरिज कर रहे हैं.
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नई दिल्ली: बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी हनुमान पांडे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट (High Court) जाने को कहा है. याचिककर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी थी उसके बाद भी इस तरह के काम को अंजाम दिया गया.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है वही शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है, हम याचिका को खरिज कर रहे हैं.
याचिककर्ता ने हाई कोर्ट जाने की इजाजत मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी है.
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याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने राकेश पांडे एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की.
याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी 9 अगस्त की सुबह एक और एनकाउंटर अंजाम दिया.
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