Punjab Haryana Hight Court: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन से कहा कि आप इस चुनाव को महाभारत क्यों बना रहे हैं और चुनाव के लिए 18 दिन का समय क्यों मां रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि महाभारत की लड़ाई भी 18 दिनों चली थी.
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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव टालने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार (24 जनवरी) तक का समय मांगा है. इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश और नगर निगम के वकील को मेयर चुनाव की तारीख बुधवार तक बताने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव में 18 दिन की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तय करते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द चुनाव को लेकर जवाब देने का आदेश दिया था.
तारीख बताएं, वरना हम आदेश जारी करेंगे: हाई कोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने बुधवार सुबह दस बजे तक का समय देते हुए कहा कि या तो प्रशासन चुनाव की तारीख तय कर ले, नहीं तो हम इसको लेकर आदेश जारी करेंगे. अब मामले की सुनवाई 24 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से कोर्ट नंबर 11 में होगी. हालांकि, प्रशासन ने कहा कि कल तक इस पर निर्णय लेकर हाई कोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा.
चुनाव को महाभारत क्यों बना रहे: हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन से कहा कि आप इस चुनाव को महाभारत क्यों बना रहे हैं और चुनाव के लिए 18 दिन का समय क्यों मां रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि महाभारत की लड़ाई भी 18 दिनों चली थी. मेयर चुनाव को चंडीगढ़ प्रशासन महाभारत बना रहा है और चुनाव के लिए 18 दिनों का समय मांग रहा है. 6 फरवरी को चुनाव क्यों कराना चाहते हैं. इससे पहले चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन का तर्क है कि चंडीगढ़ में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है.
पीठासीन अधिकारी के बीमार होने के बाद टल गया था चुनाव
बता दें कि पहले चंडीगढ़ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 18 जनवरी को होना था. लेकिन, मतदान शुरू होने से कुछ देर पहले इसे टाल दिया गया, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है. 18 जनवरी को सुबह 11 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन आधा घंटा पहले एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत बिगड़ गई है. इसके बाद डीसी ने छह फरवरी को चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 6 फरवरी की तारीख स्वीकार्य नहीं है.
(इनपुट-पवित कौर)