रेप मामलों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, CJI ने गठित की दो जजों की कमेटी
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रेप मामलों के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, CJI ने गठित की दो जजों की कमेटी

इस कमेटी में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह होंगे, जो हर एक ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में मामले के निपटारे में तेजी से संबंधित कदम उठाएंगे.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े (CJI SA Bobde) ने प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेते हुए देश के हर एक रेप मामले पर निगाह रखने और जल्द से जल्द मामले के निपटारे के लिए के दो जजों कि एक कमेटी गठित की है. इस कमेटी में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह होंगे, जो हर एक ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में मामले के निपटारे में तेजी से संबंधित कदम उठाएंगे.

वहीं, बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट के गठन और पब्लिक प्रासीक्यूटर की नियुक्ति के अपने पुराने आदेश पर अमल न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों  को फटकार लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने उन जिलों में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के गठन का आदेश दिया था, जहां नाबलिगों के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं. 

कोर्ट ने अब फरवरी तक सभी राज्यों के पॉक्सो कोर्ट के गठन की समयसीमा तय की है. साथ ही कहा है कि जिन जिलों में बच्चों के साथ यौन शोषण के 300 से ज्यादा केस लंबित हैं, वहां 2 पॉक्सो कोर्ट का गठन किया जाए.

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