कोल ब्लॉक मामला: SC से नियुक्त स्पेशल पीपी आरएस चीमा ने ईडी केस से हटने की मांग की
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कोल ब्लॉक मामला: SC से नियुक्त स्पेशल पीपी आरएस चीमा ने ईडी केस से हटने की मांग की

कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त स्पेशल पीपी आरएस चीमा ने ईडी केस से हटने की कोर्ट से मांग की. 

कोर्ट 8 अक्टूबर को इस मामले में अगिला सुनवाई करेगा.

नई दिल्ली: कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त स्पेशल पीपी आरएस चीमा ने ईडी केस से हटने की कोर्ट से मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को उनके मूल कैडर भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामलों की जांच से जुड़े किसी भी जांच अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना तबादला या प्रत्यावर्तित नही किया जाएगा. कोर्ट 8 अक्टूबर को इस मामले में अगिला सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी आरएस चीमा ने कहा कि ईडी ने 20 आरोपपत्र दाखिल की है जिसमें से 4 में ही कोर्ट ने संज्ञान लिया है. जबकि सीबीआई ने 33 केस दर्ज किया है जिसमे से 6 केस में फैसला आ चुका है.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के मामलों में जांच और मुकदमे के स्तर की जानकारी मांगी थी. 

कोर्ट ने कहा था कि वह कोयला घोटाले के मामलों में जांच में शामिल अधिकारियों के उनके मूल विभागों में इस तरह वापसी पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी ताकि जांच प्रभावित नहीं हो. कोर्ट ने कहा था कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा की सहायता लेना चाहेगी जिन्हें शीर्ष अदालत ने कोयला घोटाले के मामलों में विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया है. 

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ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रतिनियुक्ति पर कुछ अधिकारी हैं जिन्हें बहुत लंबे समय के लिए एजेंसी में पदस्थ किया गया था और अब उनके मूल राज्य कैडर में लौटने की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने जांच पूरी कर ली है तथा ऐसे मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिये गये हैं. जबकि एनजीओ 'कॉमन कॉज' की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ईडी कोयला घोटाले के मामलों से कई अधिकारियों को हटाना चाहती है.

 

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