बारासात के जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला उनके अदालत में विचार योग्य नहीं है.
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कोलकाता: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को न्यायिक राहत पाने के प्रयासों को मंगलवार को उस वक्त झटका लगा, जब बारासात के जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त की अग्रिम जमानत याचिका उनके अदालत में विचार योग्य नहीं है. न्यायाधीश ने कुमार और सीबीआई के वकीलों की बहस सुनने के बाद कहा कि मामला दक्षिण 24 परगना जिले का है.
कुमार के वकील ने पत्रकारों से कहा, "बारासात के जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला उनके अदालत में विचार योग्य नहीं है. न्यायाधीश ने कहा कि उनका अदालत उत्तर 24 परगना में जिला सत्र न्यायालय है, जबकि मामला दक्षिण 24 परगना का है. इसलिए उन्होंने कहा कि यह सुनवाई के लिए उनके अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है." वकील ने कहा कि न्यायाधीश ने 'योग्यता के आधार पर न ही इसे खारिज किया और न ही इसकी इजाजत दी.'
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उधर, सीबीआई ने कोर्ट से राजीव कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उसके पास गैर-जमानती वारंट जारी करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि उसके पास केवल ट्रायल के अधिकार हैं. बारासात कोर्ट में कुमार के वकील और सीबीआई की लीगल टीम के बीच जोरदार बहस देखने को मिली.