मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल, आतिशी को व्यक्तिगत पेशी से छूट
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मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल, आतिशी को व्यक्तिगत पेशी से छूट

अदालत ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार आतिशी मार्लेना को यह राहत दी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने से जुड़े बयान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में मंगलवार को उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी की पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार आतिशी मार्लेना को यह राहत दी. इससे पहले उनके वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. अदालत ने उन्हें मामले में सुनवाई की अगली तारीख सात जून को पेश होने का निर्देश दिया है.

उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने उनकी तरफ से आवेदन देते हुए कहा कि केजरीवाल जहां हरियाणा में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं वहीं मार्लेना यहां एक रैली कर रही हैं.
इरशाद ने कहा कि गुप्ता भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. 

अदालत पार्टी की दिल्ली इकाई की तरफ से पार्टी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बीजेपी की साख को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिये कार्यवाही की मांग की थी. बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल उस पर यहां मतदाता सूची से “मतदाताओं' के नाम हटाने के लिए दोष मढ़ रहे हैं. 

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