जेल में ही रहेगा राम रहीम, सुनारियां जेल अधीक्षक ने नहीं दी पैरोल की मंजूरी
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जेल में ही रहेगा राम रहीम, सुनारियां जेल अधीक्षक ने नहीं दी पैरोल की मंजूरी

गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर फैसला आ चुका है. फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आएंगे.

गुरमीत राम रहीम की पैरोल याचिका खारिज. (फाइल फोटो)

राज टाकिया, रोहतक : गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को जेल प्रशासन से निराशा हाथ लगी है. जेल प्रशासन ने उसकी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी है. फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानून व्यवस्था और राम रहीम की मां की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर अर्जी खारिज कर दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है.

गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर फैसला आ चुका है. फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आएंगे. सुनारियां जेल अधीक्षक ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. 

गुरमीत की पत्नी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पैरोल को लेकर याचिका दी है. कोर्ट ने जेल प्रशासन से पांच दिनों के अंदर इस मामले पर फैसला लेने के लिए कहा था. राम-रहीम की मां नसीब कौर की बीमारी का हवाला देकर मांगी जा रही है पैरोल. गुरमीत राम-रहीम पहले भी 2 बार कर चुका है पैरोल के लिए प्रयास.

ज्ञात हो कि इससे पहले भी उसकी पैरोल की याचिका खारिज हो गई थी. डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्थायी ज़मानत देने से इनकार कर दिया था. उसने ने अपनी दत्तक पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी.

जस्टिस दया चौधरी और जस्टिस सुधीर मित्तल की बैंच में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और सीबीआई के वकीलों ने राम रहीम की जमानत का जमकर विरोध किया था. हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव महाजन और सीबीआई के वकील सुमित गोयल ने कहा था कि कानून व्यवस्था को देखते हुए राम रहीम को जमानत देना ठीक नहीं होगा. जब खंडपीठ ने राम रहीम की याचिका पर सख्त रुख दिखाते हुए अपील को खारिज करने की बात कही तभी राम रहीम के वकील ने याचिका वापिस ले ली.

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