अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का यह फ्लैट दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है और विभाग के कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) ने 1996-97 से लेकर 2001-02 के बीच कथित तौर पर 3.62 करोड़ रुपये आयकर का भुगतान करने में “विफल” रहने पर इस मकान को सील कर दिया.
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कट्टरपंथी कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 3.62 करोड़ रुपये की कर चोरी के एक मामले में उनके दिल्ली स्थित घर को कुर्क कर लिया है. यह फ्लैट दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है और विभाग के कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) ने 1996-97 से लेकर 2001-02 के बीच कथित तौर पर 3.62 करोड़ रुपये आयकर का भुगतान करने में “विफल” रहने पर इस मकान को सील कर दिया.
इसके मुताबिक विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 222 के तहत यह कार्रवाई की और इसके तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक रहेगी. विभाग द्वारा 29 मार्च को एक आदेश जारी किया गया था. टीआरओ आयकर विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई शाखा है और यह इरादतन कर न चुकाने के मामलों से निपटती है. अधिकारी बकाया कर के भुगतान के लिये संपत्ति जब्त कर सकते हैं और आगे उसकी नीलामी भी कर सकते हैं.
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प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी विनिमय अधिनियम का कथित उल्लंघन कर अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर रखने के 17 साल पुराने एक मामले में गिलानी पर पिछले महीने 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत 20 मार्च को जारी प्रवर्तन निदेशालय के आदेश के मुताबिक निदेशालय ने करीब छह लाख 90 हजार रुपये मूल्य के बराबर की विदेशी मुद्रा भी जब्त की थी. यह मुद्रा 2002 में श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में स्थित गिलानी के घर पर आयकर छापे के दौरान बरामद की गई थी.