निर्भया केस: दोषी अक्षय की याचिका पर सुनवाई से CJI हुए अलग, कल नई बेंच करेगी सुनवाई
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निर्भया केस: दोषी अक्षय की याचिका पर सुनवाई से CJI हुए अलग, कल नई बेंच करेगी सुनवाई

आज (17 दिसंबर) के आदेश के बाद दोषियों को जल्‍द फांसी की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होनी थी लेकिन आज इस पर सुनवाई टल गई है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : निर्भया केस (Nirbhaya Gang Rape Case) में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई नहीं हो सकी. चीफ़ जस्टिस एस ए बोबड़े इस केस पर सुनवाई से खुद को अलग किया. दरअसल चीफ़ जस्टिस के रिश्तेदार का नाम इस केस में पुरानी सुनवाई के दौरान वकीलों की पेशी की सूची में है, इसलिए चीफ़ जस्टिस ने खुद को इस मामले में अलग किया. अब बुधवार को नई बेंच इस केस की सुनवाई करेगी.

बता दें कि आज कोर्ट पुनर्विचार याचिका के विरोध में निर्भया की मां की भी अर्जी पर भी सुनवाई करनी थी.वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद दोषियों को जल्‍द फांसी की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होनी थी लेकिन आज इस पर सुनवाई टल गई है.

गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा था कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.

एपी सिंह ने कहा था कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा था कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी थी. जिसपर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने अर्जी दायर करने की इजाजत दी थी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.

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