प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, SC का सुनवाई से इनकार, कहा, 'आप HC जाएं'
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प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका, SC का सुनवाई से इनकार, कहा, 'आप HC जाएं'

याचिका में पुलिस मुख्यालय पर प्रोटेस्ट कर रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) के सामने प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के जवानों पर कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता वकील का कहना था कि यह गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे विवाद पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है. आप वहीं जाएं.  

बता दें दिल्ली की तीस हजारी अदालत में वकील-पुलिस झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के सामने दिल्ली पुलिस के जवानों ने 5 नवंबर को प्रदर्शन किया था. बता दें दिल्ली की तीस हजारी अदालत में वकील-पुलिस झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के सामने दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन किया था.

धरने पर बैठे पुलिसकर्मियों की मांग थी कि तीस हजारी कोर्ट मामले में वकीलों के हाथों पिटने के बाद भी उनके जिन साथियों को आला और कमजोर पुलिस अफसरों ने सस्पेंड किया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए. आरोपी वकीलों के लाइसेंस रद्द कराए जाने की कार्यवाही तुरंत शुरू हो. वकीलों के हमले में घायल पुलिसकर्मियों के समुचित इलाज का इंतजाम कराया जाए.

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