AAP MLAs: अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से पेश किए सबूतों से साफ है कि दोनों आप विधायक न केवल दंगाई भीड़ में शामिल थे बल्कि उन्होंने नारेबाजी कर भीड़ को उकसाने का काम भी किया.
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Delhi Court: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को दंगा और पुलिसकर्मियों पर हमले से जुड़े सात साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, संजीव झा और 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है. मामला 20 फरवरी 2015 का है जब एक बेक़ाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. दंगाई भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए दो लोगो को उसके हवाले करने की मांग कर रही थी.
पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्हें भीड़ को शांत करने की कोशिश करनी पड़ी लेकिन विधायक भीड़ में शामिल हो गए और उन पर हमला कर दिया और पथराव किया. सुनवाई के दौरान आरोपी व्यक्तियों के वकील ने तर्क दिया कि वे भीड़ को उकसाने के लिए नहीं थे बल्कि स्थिति को शांत करने और भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे.
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
7 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से पेश किए सबूतों से साफ है कि दोनों आप विधायक न केवल दंगाई भीड़ में शामिल थे बल्कि उन्होंने नारेबाजी कर भीड़ को उकसाने का काम भी किया जिसके चलते भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. सज़ा पर जिरह 21 सितंबर को होगी.
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