CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने पेशी से पहले सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
Advertisement

CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने पेशी से पहले सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

अपने माफ़ीनामे में नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने जान बूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है.

CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने पेशी से पहले सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में अपनी बिना शर्त माफ़ीनामा आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है. इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई होनी है. अपने माफ़ीनामे में नागेश्वर राव ने कहा है कि उन्होंने जान बूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुज़फ़्फ़रपुर शेलटर होम केस की सीबीआई जांच में सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के बिना जाँच टीम में शामिल किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा.

नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का 17 जनवरी को सीबीआई से सीआरपीएफ़ में तबादला कर दिया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी. बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में नागेश्‍वर राव को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार केस की जांच को देख रहे सीबीआई के अधिकारी एके शर्मा को सीबीआई से ट्रांसफर करने के की वजह से यह आदेश दिया.

एके शर्मा सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर थे और उनका कार्यकाल अभी सीबीआई में बचा हुआ था, लेकिन नागेशवर राव के सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनते ही एके शर्मा का तबादला सीबीआई से सीआरपीएफ़ में कर दिया गया. 17 जनवरी को तबादले का आदेश दिया जिसमें सीआरपीएफ़ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भेज दिया. सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को भी आदेश दिया है कि वह सोमवार तक कोरट को बताए कि शर्मा के तबादले की प्रकिया में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं.

Trending news