गुजरात: बैंक से धोखाधड़ी के लिए फार्मा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Advertisement
trendingNow1486004

गुजरात: बैंक से धोखाधड़ी के लिए फार्मा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

प्रवर्तन निदेशालय ने एसबीएल के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है

निदेशालय ने 24 दिसंबर को अदालत को सूचित किया था

नयी दिल्ली: दिल्ली के एक अदालत ने 8,100 करोड़ रुपए के धनशोधन से जुड़े मामले में गुजरात की एक फार्मा कंपनी के चार निदेशकों के खिलाफ शनिवार को खुला गैर जमानती वारंट जारी किया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड (एसबीएल) के निदेशकों नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतनकुमार जयंतीलाल संदेरा, दिप्ती चेतन संदेसरा और हितेशकुमार नरेंद्रभाई पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका मंजूर कर ली

प्रवर्तन निदेशालय ने एसबीएल के खिलाफ धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय आरोपियों द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने की शिकायत के मामले की भी जांच कर रहा है.

निदेशालय ने 24 दिसंबर को अदालत को सूचित किया था कि वह एसबीएल के निदेशकों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराना चाहता है. खुले गैर जमानती वारंट के तहत गैर जमानती वारंट के विपरीत मुकदमे के लिये समयसीमा तय नहीं होती.

(इनपुट-भाषा)

Trending news