Kangana Ranaut को Bombay High Court से मिली जीत, BMC को कड़ी फटकार
Advertisement
trendingNow1794307

Kangana Ranaut को Bombay High Court से मिली जीत, BMC को कड़ी फटकार

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने  कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर जारी मुम्बई महानगर पालिका (BMC) के नोटिस को रद्द कर दिया है. कंगना ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है.

फाइल फोटो.

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के दफ्तर पर हुई तोड़क कार्रवाई को गलत बताया है. बीएमसी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कंगना के दफ्तर का निर्माण जायज बताया है.

  1. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका स्वीकार की

    गलत भावना से तोड़ा गया कंगना का दफ्तर: कोर्ट

    कंगना बोलीं- ये मेरी नहीं, लोकतंत्र की जीत है

बदले की भावना से हुई कार्रवाई?
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है, सामना में छपे लेख से प्रतीत होता है कि कंगना (Kangana Ranaut) द्वारा मुंबई को POK जैसा बताने के बाद यह कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदारान बयानों को नजर अंदाज करना चाहिए. प्रशासन की तरफ से बंगला तोड़ना गलत भावना के तहत कार्रवाई प्रतीत होती है. कंगना की याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने कहा, कंगना याचिकाकर्ता रहने योग्य निर्माण कार्य कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र CM Uddhav Thackeray ने BJP पर साधा निशाना, कहा- हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा

नुकसान की होगी भरपाई?
अदालत ने मुम्बई महानगर पालिका (BMC) के नोटिस को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही शिकायत और कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए 3 महीने का समय दिया गया है. अदालत ने कहा है, अगर कोई अवैध निर्माण कार्य हुआ है तो कार्रवाई से पहले महानगर पालिका 7 दिन का नोटिस दे. कंगना (Kangana Ranaut) के बंगले का कितना नुकसान हुआ इसका एक स्वतंत्र संस्था से मूल्यांकन कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Bharti Singh को ड्रग सप्लाई करने वाला पेडलर गिरफ्तार, बचने के लिए अपनाया था ये हथकंडा

कंगना बोलीं ये लोकतंत्र की जीत
अदालत से मिली जीत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट किया है. कंगना रनौत ने कहा है, 'जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो ये उसकी अकेले की जीत नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जीत है. उन सबका धन्यवाद जो मेरे साथ खड़े रहे. उनका भी धन्यवाद जो मेरे सपने टूटने पर हंसे और विलेन बने. वो विलेन बने इसीलिए मैं हीरो बन पाई.'

 

क्या कहना है बीएमसी का
बाम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर मुंबई मेयर किशोरी पेड़नकर का कहना है कि कंगना के दफ्तर पर जो कार्रवाई की गई वो MMC ACT के तहत और 354 (A) के तहत हुई है. कोर्ट का जो निर्णय आया है, बीएमसी की लीगल टीम उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा.

VIDEO

Trending news