इस राज्य में 5 जुलाई से हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन, बंद रहेंगी सभी दुकानें
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इस राज्य में 5 जुलाई से हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन, बंद रहेंगी सभी दुकानें

 कर्नाटक सरकार ने एक बयान में कहा कि अगले आदेश तक 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा.

कर्नाटक में 5 जुलाई से हर रविवार रहेगा लॉकडाउन.

नई दिल्ली: कर्नाटक में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कर्नाटक सरकार के अगले आदेश तक 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो 29 जून से लागू होगा.

  1. कर्नाटक में 5 जुलाई से हर रविवार रहेगा लॉकडाउन
  2. आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को छोड़कर रविवार को नहीं होगी अन्य गतिविधियों की अनुमति
  3. कर्नाटक में 10 हजार बेडों की होगी व्यवस्था
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कर्नाटक सरकार के मुताबिक, 5 जुलाई से हर रविवार को आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को छोड़कर उस दिन अन्‍य गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक, शहर के सब्जी बाजारों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए सरकार ने महानगर पालिका आयुक्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में थोक सब्जी मार्केट लगवाने के निर्देश दिए हैं.

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कर्नाटक में 10 हजार बेडों की होगी व्यवस्था

कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के चिकित्सा शिक्षामंत्री एस सुधाकर ने शनिवार को कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमितों का इलाज करने के लिए 10 हजार बिस्तरों की व्यवस्था होगी और बहुमंजिली आवासीय इमारतों का इस्तेमाल संक्रमितों के इलाज में किया जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘सोमवार शाम तक हम सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की सटीक जानकारी दे पाएंगे.' मंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) की इमारतों, हाउसिंग बोर्ड के अलावा निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित इमारतों, सरकारी और निजी क्रीडा सुविधा, खेल के मैदान, छात्रावास और प्रमुख व्यवसायिक इमारतों का इस्तेमाल भी कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा.

30 से 35 प्रतिशत संक्रमितों में लक्षण आ रहे सामने

सुधाकर ने बताया कि बीते एक हफ्ते में 30 से 35 प्रतिशत संक्रमितों में लक्षण सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों को निर्देश दिया गया है कि वे कोविड-19 मरीजों को बिना लक्षण वाले, हल्के लक्षण वाले, सामान्य लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीजों की श्रेणी को अलग करें और उसके अनुरूप इलाज के लिए अलग नियम बनाएं. मंत्री ने बताया कि निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है.

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