चिटफंड मामलाः पूर्व CM के बेटे अभिषेक सिंह को नहीं मिला स्टे, कोर्ट ने मंगाई केस डायरी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh544813

चिटफंड मामलाः पूर्व CM के बेटे अभिषेक सिंह को नहीं मिला स्टे, कोर्ट ने मंगाई केस डायरी

अब अभिषेक की याचिका पर 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों का घोटाला किया है. उसी में अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी ने भी अपने निवेशकों के माध्यम से लोगो को चुना लगा रखा है. 

मामले में 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. (अभिषेक सिंहः फाइल फोटो)

रायपुरः छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने अपने ऊपर हुए एफआईआर के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सिंगल बैंच ने सुनवाई के बाद अभिषेक सिंह से जुड़े केस डायरी को 5 जुलाई को तलब किया है. अब अभिषेक की याचिका पर 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों का घोटाला किया है. उसी में अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी ने भी अपने निवेशकों के माध्यम से लोगो को चुना लगा रखा है. 

उसके बाद से लोग सीधे निवेशकों को जिम्मेदार मानते हुए थानों में एफआईआर दर्ज करवा दिया है. जिसके बाद से लगातार पुलिस निवेशकों के ऊपर कार्यवाई कर रही है. अपने ऊपर हो रहे अपराध दर्ज से परेशान हजारों निवेशकों ने न्यायालय में शिकायत किया था कि प्रदेश के पूर्व सीएम अभिषेक सिंह और अन्य बड़े चेहरे ऐसे चिटफंड कंपनियों के स्टार प्रचारक है. वे कंपनियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्टार प्रचारक के रूप में हमेशा उपस्थित होते रहे हैं. इसलिए हमने और लोगों ने ऐसे चिटफंड कंपनियों का भरोसा कर अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा दी.

सावरकर को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर बोले रमन सिंह, 'बड़ी पराजय के बाद आदमी सदमे में रहता है'

इधर अंबिकापुर जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने संबंधित थानों को चिटफंड कंपनी के ठगी के शिकार लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच करके जल्द से जल्द अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था. जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था . यहां भी आवेदकों का आरोप है कि हम लोगों ने स्टार प्रचारकों के बहकावे में आकर निवेश किया था. जिसके बाद कंपनी उनकी मेहनत की कमाई को लेकर फरार हो गई थी.

DKS Scam: छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर SC ने डॉ पुनीत गुप्ता से चार हफ्ते मांगा जवाब

न्यायालय द्वारा इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं उनमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव पूर्व महापौर नरेश डाकलिया का नाम भी शामिल है. उन्ही में से आज अभिषेक सिंह है. जिन्होंने अपने ऊपर हुए एफआईआर के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. कोर्ट ने केस डायरी तलब किया है. मामले में 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.

Trending news