CM युवा, स्वरोजगार और कृषक योजना के तहत युवाओं को नहीं मिलेगा लोन, आदेश जारी
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CM युवा, स्वरोजगार और कृषक योजना के तहत युवाओं को नहीं मिलेगा लोन, आदेश जारी

राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में सीएम युवा उद्यमी और युवा स्व-रोजगार योजना पोर्टल पर भी सूचना जारी कर दी गई है. पोर्टल में लिखा गया है कि विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है. 

सांकेतिक तस्वीर

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्वरोजगार व कृषक उद्यमी योजना के तहत बेरोजगारों को मिलने वाले लोन पर रोक लगा दी है. इस संबंध में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव ने स्टेट लेवेल बैंकर्स कमेटी को पत्र भी भेज दिया गया है. भेजे गए पत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए लोन रोकने को कहा गया है.

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राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में सीएम युवा उद्यमी और युवा स्व-रोजगार योजना पोर्टल पर भी सूचना जारी कर दी गई है. पोर्टल में लिखा गया है कि विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है. विभाग से आदेश के बाद पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा. हालांकि पोर्टल रि-ओपन कब होगा, इसको लेकर कोई निश्चित डेट नहीं दी गई है.

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इन योजनाओं के लिए दिया जाता था लोन...
CM युवा उद्यमी  योजना: एमएसएमई विभाग के उद्योग केंद्र, राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम में यह योजना संचालित होती है. जिसके तहत 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है.

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CM स्व-रोजगार योजना:  एमएसएमएई, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्धघुमक्कड़ विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है. इसके तहत भी लोन लेने वाले युवाओं को 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है.

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CM कृषक उद्यमी योजना: एमएसएमई, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ विभाग, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और मछुआ कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं. इसके तहत भी 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है.

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