Odisha Police: पुलिस की नौकरी में टैटू लगवा सकते हैं? DCP के फरमान पर क्या कहते हैं सरकारी नियम
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Odisha Police: पुलिस की नौकरी में टैटू लगवा सकते हैं? DCP के फरमान पर क्या कहते हैं सरकारी नियम

Tattoo Row: ओडिशा पुलिस की एसएसबी यूनिट में काम करने वाले कई जवान आलाअधिकारियों के ताजा फरमान से परेशान हैं. दरअसल इन सभी को टैटू (Tattoo) बनवाने पर 15 दिन का अल्टीमेटम मिला है. अब इस ऑर्डर को लेकर क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट? आइए जानते हैं.

Odisha Police: पुलिस की नौकरी में टैटू लगवा सकते हैं? DCP के फरमान पर क्या कहते हैं सरकारी नियम

Odisha Police on tattoos: ओडिशा पुलिस ने अपने विशेष सुरक्षा बटालियन (SSB) के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर अपने शरीर से टैटू हटवाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया है. अब इस फैसले से टैटू लगवा चुके पुलिसकर्मी हैरान हैं. वो इस विषय पर कानूनी रायशुमारी कर रहे हैं. विभागीय आदेश जारी होते ही शरीर पर बने टैटू को गर्व से दिखाने वाले पुलिसकर्मियों अब उसे छिपाने के लिए पूरी आस्तीन यानी फुल स्लीव के कपड़े पहन रहे हैं. वहीं जिन्होंने अपनी गर्दन पर टैटू बनवाया है, उन्हें अब उसे छिपाने में दिक्कत महसूस हो रही है.

पुलिस के सर्कुलर में ड्रेस कोड का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऑन-ड्यूटी कर्मियों के शरीर पर किसी भी तरह का टैटू आपत्तिजनक माना जाता है. यह सर्विस कोड का भी उल्लंघन है. किसी अधिकारी या जवान को अपनी स्किन को रंगने की अनुमति नहीं दी जाएगी. टैटू तो सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है. अगर टैटू के बीच किसी धार्मिक जुड़ाव का संकेत होता है तो यह दंगा जैसी स्थितियों में आम जनता का आक्रोश भड़का सकता है. 

टैटू को लेकर क्या कहते हैं सरकारी नियम?

टैटू को लेकर बहुत सी जगहों पर पॉलिसी चलती हैं. भारत में ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें शरीर पर टैटू लगवाने की इजाजत नहीं दी गई है. कई सरकारी नौकरियों में शरीर में टैटू होने की वजह से कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है. खासकर अगर कोई युवा अपने शरीर में टूटू गुदवा चुका है, तो उसे एयर फोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, डिफेंस जैसे अहम क्षेत्रों में नौकरी मिलने में समस्या होती है. फैशनेबल टैटू या किसी की भावनाओं को आहत करते हुए टैटू बनवाना एलाऊ नहीं होता है. मगर ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने पुलिस की नौकरी मिलने के बाद टैटू लगवाया तो क्या उसे दंडित किया जा सकता है?

'विशेष परिस्थितियों में छूट संभव लेकिन ये जरूरी नहीं'

कुछ नौकरियों में खासकर विशेष परिस्थितियों में अगर कैंडिडेट ट्राइबल कम्यूनिटी से आता है तो ये एलाऊ हो सकता है. लेकिन उस स्थिति में भी टैटू छोटा और समुदाय से संबंधित होना चाहिए. इन शर्तों पर कहीं-कहीं इसकी परमिशन मिल जाती है.

नौकरशाहों की शिकायत पर जारी हुआ फरमान

गौरतलब है कि ओडिशा पुलिस की एसएसबी यूनिट में तैनात जवान ओडिशा हाईकोर्ट, सीएम हाउस, राजभवन, विधानसभा सचिवालय और राज्य विधानसभा समेत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं. सूत्रों ने कहा कि कुछ नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों ने हाल ही में शहर में कार्यक्रमों में SSB कर्मियों द्वारा अपने टैटू दिखाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद महकमे ने पुलिसकर्मियों के लिए टैटू पर पूर्ण प्रतिबंध होने का आदेश जारी करना पड़ा.

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(सांकेतिक तस्वीर)

ओडिशा एसएसबी में ऐसे कई मामले

सूत्रों ने कहा कि विभिन्न रैंकों के लगभग 1100 पुलिसकर्मी वर्तमान में SSB इकाई में तैनात हैं. उनमें से दर्जनों पुलिसवालों (ज्यादातर लोवर रैंक) के इन जवानों हाथों, खोपड़ी और गर्दन पर प्यार जाहिर करने, ड्रैगन, शेर, धर्म, गुलाब और थीम वाले टैटू गुदवाए हैं. ऐसे में ये सब अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं. वो इसका लीगल तोड़ ढूंढ रहे हैं.

क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट्स?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कानूनी विशेषज्ञों को यह फरमान अजीब लगा है. उनका कहना है कि कुछ मामलों में सुरक्षाबलों में ऐसे टैटू जो आपत्तिजनक न हों, उन्हें लगाने की इजाजत है. अगर कोई पुलिस अफसर या कर्मचारी अपना नाम या कोई पसंदीदा चीज टैटू कराता है, तो वरिष्ठों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. किसी पुलिसकर्मी का मूल्यांकन उसके आचरण-कर्तव्यपरायणता से होना चाहिए, ना कि टैटू से. इसलिए उस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.'

डीसीपी की बात भी सुनिए

हालांकि, आदेश जारी करने वाले डीसीपी (सुरक्षा) सुधाकर मिश्रा ने कहा कि ऑन-ड्यूटी कर्मियों का किसी भी प्रकार का टैटू आपत्तिजनक माना जाता है और पुलिस सेवा की मर्यादा का उल्लंघन है. जवानों के शरीर पर बने अधिकांश टैटू आक्रामक, अश्लील और अपमानजनक प्रकृति के हैं. इससे SSB यूनिट के साथ-साथ ओडिशा पुलिस की छवि भी खराब हो रही है. इसलिए जिन्होंने भी 15 दिनों के भीतर अपना टैटू अगर नहीं हटाया, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाई की जाएगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक हेल्थकेयर, लॉ फर्म्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग प्रोफेशन में भी टैटू होने पर या तो जॉब नहीं मिलती या बड़ी मुश्किल से मिलती है. हालांकि अगर ये छिप जाते हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती.

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