अदालत ने इस आधार पर सक्सेना की हिरासत की अवधि बढाने की मांग वाला ईडी का अनुरोध स्वीकार किया कि उसका सामना दिल्ली के वकील और सह आरोपी गौतम खेतान से कराना है.
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी राजीव सक्सेना को चार और दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का फैसला किया. दुबई में रहने वाले कारोबारी सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से प्रत्यर्पण करके लाया गया था और उसी दिन उसे चार दिन की हिरासत में ईडी के पास भेज दिया गया था.
अदालत ने इस आधार पर सक्सेना की हिरासत की अवधि बढाने की मांग वाला ईडी का अनुरोध स्वीकार किया कि उसका सामना दिल्ली के वकील और सह आरोपी गौतम खेतान से कराना है. खेतान को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह एक अन्य मामले एजेंसी की हिरासत में मौजूद है. ईडी के विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह और एन के मट्टा ने दस और दिन की हिरासत मांगी थी और कहा था कि सक्सेना और खेतान दोनों ने काले धन को सफेद बनाने के लिए वैश्विक कॉरपोरेट ढांचा उपलब्ध कराया था.
ईडी ने आरोप लगाया था कि खेतान के साथ मिलकर सक्सेना ने अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के करार को प्रभावित करने के लिए धन शोधन हेतु वैश्विक कॉरपोरेट ढांचा उपलब्ध कराया. भारत ने एक जनवरी 2014 को अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धताओं के कथित उल्लंघन तथा सौदे के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोपों को लेकर 12 एडब्ल्यू101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेकैनिका की ब्रिटिश सहयोगी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करार खत्म कर दिया था.
(इनपुट भाषा से)