Jaipur News: गौमाता की रक्षा के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, गौ पालकों को मिलेगा ऑनलाइन ब्याज मुक्त ऋण
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Jaipur News: गौमाता की रक्षा के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, गौ पालकों को मिलेगा ऑनलाइन ब्याज मुक्त ऋण

Jaipur News: अब राजस्थान सरकार गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण देगी. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने ऋण योजना के पोर्टल को लॉन्च कर दिया है.

Jaipur News: गौमाता की रक्षा के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, गौ पालकों को मिलेगा ऑनलाइन ब्याज मुक्त ऋण

Jaipur News: अब राजस्थान सरकार गोपालकों को भी ब्याज मुक्त ऋण देगी. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने ऋण योजना के पोर्टल को लॉन्च किया. इस योजना का उद्देश्य यह है कि गोवंश के लिए गौ पालक जरूरी उपकरण खरीद सके.आखिर कैसे मिल पाएगा गोपालकों को ऋण, चलिए बताते हैं.

गोपालकों को मिलेगा 1 लाख का ऋण

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गौ माता के लिए योजना शुरू की है.अब गोपालकों को गौ माता के रखरखाव के लिए सरकार से ऋण मिल पाएगा. इस ऋण पर गोपालकों को ब्याज भी नहीं देना होगा.राज्य सरकार 1 लाख तक का अल्पकालीन ऋण एक साल के लिए देगी. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया. सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण के नाम से ये योजना जानी जाएगी.

आवेदक की पात्रता

आवेदक राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवास होना चाहिए. आवेदक परिवार गोपालन (गाय,भैंस) का कार्य करता हो. एक गोपालक परिवार से एक सदस्य को ऋण मिल सकेगा. आवेदक द्वारा दुग्ध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को किया जाना अनिवार्य है.आवेदक द्वारा पूर्व में दो से अधिक ऋण नहीं ले रखें हो. इसके लिए जन आधार,आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साईज फोटो,प्राथमिक डेयरी समिति से निर्धारित प्रारूप में अनुशंषा पत्र होना जरूरी होगा. प्राथमिक डेयरी समिति द्वारा जिस बैंक खाते में दुग्ध का भुगतान किया जाता है,उस खाते की पासबुक की प्रति भी देनी होगी.

कैसे और कहां करें आवेदन

ऋण के लिए गोपालक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. क्षेत्र की पैक्स के व्यवस्थापक द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति और सूचनाएं चाहे जाने पर व्यवस्थापक से सम्पर्क करे. ऋण स्वीकृत होने पर केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में खाता खुलवाकर आवश्यक दस्तावेज निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्रो पर निष्पादित करने होंगे. ब्याज मुक्त ऋण का लाभ लेने के लिए एक वर्ष या उससे पहले सम्पूर्ण ऋण को चुकाना जरूरी होगा. यदि समय पर ऋण नहीं चुकाया तो 10.25 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज और 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज उस गोपालक को देना होगा.

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