राज्य सरकार को करना होगा जन्म-मृत्यु का केंद्र सरकार को डेटा शेयर, एक्ट के बदलाव में कसा शिकंजा

Jaipur news: बर्थ-डेथ एक्ट में बदलाव के बाद अब कई नए नियम जोड़े गए है. इसके तहत अब निकायों-पंचातयों में कोई भी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार पंजीकरण करने या प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान किया है.

राज्य सरकार को करना होगा जन्म-मृत्यु का केंद्र सरकार को डेटा शेयर, एक्ट के बदलाव में कसा शिकंजा
Image Credit: राज्य सरकार को करना होगा जन्म-मृत्यु का केंद्र सरकार को डेटा शेयर, एक्ट के बदलाव में कसा शिकंजाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क