दूनी थाना क्षेत्र में करीब पौने तीन साल पहले युवती से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दस साल का कठोर करावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
Trending Photos
Tonk: दूनी थाना क्षेत्र में करीब पौने तीन साल पहले युवती से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दस साल का कठोर करावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गुलजार ने बताया कि करीब पौने तीन साल पहले पीड़िता के परिजन ने दूनी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी 12 दिसंबर 2019 को घर पर अकेली थी.
इस दौरान दूनी थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी सत्यनारायण उर्फ सत्तू ढोकरा (55) पुत्र रतन लाल बैरवा घर आया और उससे पानी मांगा. फरियादी की बेटी ने उसे पानी पिला दिया और उसके बाद सत्यनारायण ने फरियादी की बेटी को गोयरा ( जहरीला जानवर) दिखाने की कहकर घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
यह भी पढ़ें - Rajasthan Student Union Election Result Live: किसके सिर सजेगा कैंपस किंग का ताज, आज होगा फैसला
पुलिस ने 2 जुलाई 2020 को पीड़िता को नाबालिग मानकर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़िता को बालिग मानते हुए आज इस मामले में सत्यनारायण को दुष्कर्म का दोषी माना है. ऐसे में कोर्ट ने आज सत्यनारायण को दस साल का कठोर करावास और दस साल के अर्थ दंड से दंडित किया है. सजा सुनाने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई. इस दौरान सत्यनारायण नीची गर्दन कर चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया.
Reporter: Purshottam Joshi
टोंक की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खबरें और भी हैं...
Aaj Ka Rashifal : आज शनिवार को वृषभ और कुंभ को हो सकती है टेंशन, कन्या सेहत पर ध्यान दें
पायलट ने आजाद के इस्तीफे की टाइमिंग पर खड़े किए सवाल, यूं साधा निशाना
बारां में बाढ़ के बाद 42 गांव में पीने का पानी नहीं, 57 करोड़ की पेयजल योजना बर्बाद