Aaftab Poonawala ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही. मामले की अगली सुनवाई एक जून को तय की गई है. दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था.
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Shraddha Murder Case: अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है.
पूनावाला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही. मामले की अगली सुनवाई एक जून को तय की गई है. दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था.
पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था. इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा. उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था.
इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह उल्लेख करते हुए टाल दिया था कि संबद्ध न्यायाधीश अवकाश पर हैं. अदालत ने मृतका (श्रद्धा) के पिता विकास कुमार की उस अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए टाल दी थी, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उनकी बेटी के शव के अवशेषों को अंत्येष्टि के लिए परिवार को सौंप दिया जाए.उन्होंने अदालत से कहा कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार यह रस्म पूरी करना जरूरी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने के विषय पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 15 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. जांच एजेंसी ने वालकर के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था. दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या) और 201(साक्ष्य मिटाने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था.
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