गुजरात: 3 साल की बच्‍ची के रेप और हत्‍या के केस में 14 महीने में इंसाफ, दोषी को दी सजा-ए-मौत
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गुजरात: 3 साल की बच्‍ची के रेप और हत्‍या के केस में 14 महीने में इंसाफ, दोषी को दी सजा-ए-मौत

पिछले साल गोड़ादारा इलाके में 13 अक्टूबर को तीन साल की एक बच्ची लापता हो गई थी. बच्‍ची का शव तीन दिन बाद प्लास्टिक के बैग में बंधा हुआ अनिल यादव के कमरे से बरामद हुआ था. 

फाइल फोटो...

अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 3 साल की बच्‍ची के रेप और हत्‍या के केस में 14 महीने में इंसाफ किया. गुजरात हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे को फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई है. सूरत की 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या अनिल यादव नाम के शख़्स ने की थी, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है.

पिछले साल गोड़ादारा इलाके में 13 अक्टूबर को तीन साल की एक बच्ची लापता हो गई थी, जिसका शव तीन दिन बाद प्लास्टिक के बैग में बंधा हुआ अनिल यादव के कमरे से बरामद हुआ था. अनिल यादव उसी बिल्डिंग में रहता था, जिसमें बच्ची का परिवार रहता था. वारदात के बाद हत्यारा फ़रार हो गया था, जिसे 19 अक्टूबर को बिहार में बक्सर इलाक़े से गिरफ़्तार किया गया था.

सेशन कोर्ट ने मामले चार्जशीट दाखिल होने के बाद 7 महीने में ही ट्रायल पूरा कर इस साल 31 जुलाई को दोषी को फांसी की सजा सुनाई और फिर हाईकोर्ट ने भी अपील फाइल होने के बाद चार महीने में सुनवाई पूरी कर फांसी की सजा पर मुहर लगा दी.

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