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नई दिल्ली: मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरक्षण रोकने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने 27 तारीख को विस्तृत सुनवाई करेगा.
बता दें कि इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है कि बिना आधार के ये आरक्षण दिया गया. इसके साथ ही आरक्षण 50% तक ही रखने की अधिकतम सीमा का भी उल्लंघन है. अब राज्य में कुल आरक्षण 70 से 73% हो गया है. वहीं पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना आधार पर सुनवाई करने की बात कही थी.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें और बहस करने की समय सीमा तय करें. कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी पक्ष आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस का समय तय करें.
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