सुप्रीम कोर्ट ने दिया गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, यह विधायक हो गया पूर्व MLA
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, यह विधायक हो गया पूर्व MLA

माणेक ने 2017 में द्वारका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामणभाई गोरिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने को चुनौती देने वाली भाजपा के वरिष्ठ नेता पबुभा माणेक की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि गुजरात की द्वारका विधानसभा सीट रिक्त घोषित नहीं की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने हालांकि गुजरात हाईकोर्ट के 12 अप्रैल के उस आदेश पर रोक से इंकार किया जिसमें दोषपूर्ण नामांकन पत्र सौंपने पर माणेक का निर्वाचन निरस्त कर दिया था और सीट पर उपचुनाव के आदेश दिये थे.

सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि चूंकि मामला सौंपे गये नामांकन की वैधता के विवाद से जुड़ा है, वह अपील सितंबर 2019 में सुनेगी. पीठ ने कहा, ‘‘फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा है. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता (माणेक) जिस सीट से निर्वाचित हुए हैं, उसे रिक्त सीट के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाए. यह देखते हुए कि मामला सौंपे गये नामांकन की वैधता के विवाद से जुड़ा है, रजिस्ट्री इस मामले को अंतिम निपटारे हेतु सितंबर 2019 में सुनवाई के लिए रखती है.’’ 

माणेक ने 2017 में द्वारका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामणभाई गोरिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. गोरिया ने अपनी याचिका में कहा था कि माणेक का निर्वाचन निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र सौंपा था और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या का उल्लेख नहीं किया था.

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