हैदराबाद एनकाउंटर: तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा होगा आरोपियों का पोस्टमॉर्टम
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हैदराबाद एनकाउंटर: तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश, दोबारा होगा आरोपियों का पोस्टमॉर्टम

हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत का कलंक जिन आरोपियों पर लगा था उन्हें तेलंगाना पुलिस ने बीते 6 दिसंबर 2019 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था.

फाइल फोटो- ANI

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिशा गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों को दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए. तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश है कि एनकाउंटर में जो वेपन यूज किए गए थे उन्हें जांच के लिए प्रीजर्व किया जाए. अब एम्स के डॉक्टरों की टीम की निगरानी में इन आरोपियों का पोस्टमॉर्टम दोबारा होगा.

बता दें कि हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत का कलंक जिन आरोपियों पर लगा था उन्हें तेलंगाना पुलिस ने बीते 6 दिसंबर 2019 को एनकाउंटर में ढ़ेर कर दिया था. और इसी के साथ माना गया कि पीड़ित परिवार का इंसाफ पूरा हो गया. लेकिन उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि ऐसा रातोंरात क्या हुआ कि सभी चारों आरोपियों को अहले सुबह मार दिया गया. अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर जा पहुंचा है.

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तेलंगाना सरकार ने गठित की थी SIT
तेलंगाना सरकार ने शादनगर कस्बे के पास छह दिसंबर को हुई 'मुठभेड़' की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक वेटनरी डॉक्टर युवती से गैंगरेप और मर्डर के चार आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था. इस आठ सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम. भागवत कर रहे हैं. दूसरे अधिकारियों में एक महिला सहित राज्य के विभिन्न भागों के अधिकारी भी शामिल हैं.

27 नवंबर को हुई रेप और मर्डर की वारदात
महिला पशु चिकित्सक से हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 27 नवंबर को सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके शव को शादनगर कस्बे के पास जला दिया गया. शादनगर कस्बा, हैदराबाद से करीब 50 किमी दूर है. दोनों अपराध स्थल साइबराबाद पुलिस की सीमा में आते हैं.

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