टेरर फंडिंग केसः NIA कोर्ट ने शब्बीर शाह सहित 3 आरोपियों को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
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टेरर फंडिंग केसः NIA कोर्ट ने शब्बीर शाह सहित 3 आरोपियों को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

 पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में ही तीनों आरोपियों से एनआईए की टीम ने अलग-अलग पूछताछ की थी.

 (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः हाफिज़ सईद से जुड़े टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह की NIA कोर्ट में आज पेशी हुई. अभी तक तीनों 10 दिनों की रिमांड पर थे. NIA ने आज कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की. इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 30 दिनों (12 जुलाई) के लिए न्यायिक हिरासत (जेल) भेज दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में ही तीनों आरोपियों से एनआईए की टीम ने अलग-अलग पूछताछ की थी.

मसरत आलम को एक रैली के दौरान भारत विरोधी नारे और पाकिस्तानी झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने तीनों को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेज दिया था. मसरत आलम भट्ट को जम्मू एवं कश्मीर की एक जेल से दिल्ली लाया गया था. आतंकी फंडिंग के एक मामले में एजेंसी इन लोगों से पूछताछ करना चाहती थी. 

एजेंसी ने कश्मीर घाटी में हिंसा के बाद मई 2017 में मामला दर्ज किया था. अब तक एजेंसी ने अलगाववादी नेता आफताब हिलाली शाह ऊर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार ऊर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद भट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है.

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