अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से सभी वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने को कहा
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अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से सभी वेबसाइट को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने को कहा

 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को शहर के एक गैर-सरकारी संगठन डिसैबलिटी राइट इनिशिएटिव की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

फाइल फोटो

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को तीन माह के भीतर सभी वेबसाइटों को अपडेट करने और उन्हें दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का निर्देश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को शहर के एक गैर-सरकारी संगठन डिसैबलिटी राइट इनिशिएटिव की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है और सरकार से इस आदेश को तीन माह के भीतर अमल में लाने के भी निर्देश दिये हैं.

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तीन महीने के भीतर अनुपालना रिपोर्ट सौंपने को कहा
अदालत ने अपने आदेश में सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनकी वेबसाइटों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का निर्देश दिया. याचिका में केंद्र सरकार के 2009 के एक दिशा-निर्देश के अनुपालन का आग्रह किया गया था. दिशा-निर्देश में कहा गया था कि सभी सरकारी बेवसाइटों को दिव्यांगों के अनुकुल बनाया जाए. पीठ ने सरकार से तीन महीने के भीतर अनुपालना रिपोर्ट सौंपने को कहा है. (इनपुटः भाषा से भी)

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