पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाज़त न देने के खिलाफ बीजेपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज
ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
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नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की इजाज़त न देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य बीजेपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा.चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.दरअसल, राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन के फैसले पर रोक लगाने की मांग है.कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी.
वहीं, इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को मंजूरी दे दी थी, जिसे राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था. इसके बाद ममता सरकार हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास पहुंची थी.
आपको बता दें कि ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बादहाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था. जिसके बाद अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई की और रथयात्रा पर फिर से रोक लगा दी थी.
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति नहीं देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है. साथ ही यात्रा को अनुमति देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान राज्य में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो और यह यात्रा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो.