सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में भरे जाएं खाली पड़े सूचना आयोग के पद
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में भरे जाएं खाली पड़े सूचना आयोग के पद

पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा कि लोगों को सूचना मिलती रहे. लेकिन RTI के चलते कई सरकारी विभाग काम नहीं कर पाते. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्यों में खाली पड़े सूचना आयोग के पदों पर सख्ती दिखाई है. उच्चतम न्यायालय ने इन पदों को भरने के लिए तीन महीने का समय दिया है. पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए CJI ने कहा कि लोगों को सूचना मिलती रहे. लेकिन RTI के चलते कई सरकारी विभाग काम नहीं कर पाते. लोग खुद को RTI कार्यकर्ता कहते हैं. क्या यह कोई व्यवसाय है? ब्लैकमेल करने के लिए भी RTI होते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के खाली पद को भरने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने कहा कि हम चाहते हैं लोगों को सूचना मिलती रहे, लेकिन सूचना के अधिकार (RTI) के चलते कई सरकारी विभाग काम नहीं कर पाते हैं. उन्होंने कहा कि लोग खुद को RTI कार्यकर्ता कहते हैं. क्या यह कोई व्यवसाय है? 

चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्लैकमेल करने के लिए भी RTI की याचिकाएं दाखिल की जाती हैं. सीजेआई ने कहा कि हम RTI के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन इसे लेकर एक गाइडलाइन बनाने की जरूर है. 

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