काला धन मामले में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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काला धन मामले में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

काला धन मामले में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. यानी इसे एक अप्रैल, 2016 से पहले लागू नहीं किया जा सकता, जिस दिन यह कानून संसद में पारित हुआ था. दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

याचिका में दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. दिल्ली हाइकोर्ट ने काले धन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान की याचिका पर ये आदेश दिया था. केंद्र का कहना है कि इसका बहुत खराब असर होगा. खेतान के काला धन कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने को चुनौती दी है. आयकर विभाग ने ऐसी कानून को प्रभाव में लाने के लिए अधिसूचना जारी की थी और उसे जुलाई 2015 से लागू किया था. उधर प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से खेतान की जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की है.

जस्‍टि‍स इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से न्यायालयों के समक्ष लंबित कई मामलों पर असर पड़ेगा. कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत सरकार और आयकर विभाग पर काला धन(अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) काराधान अधिनियम के तहत वकील गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. खेतान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एक आरोपी हैं और उन्हें 26 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था.

खेतान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि केंद्र की अधिसूचना अवैध है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम एक अप्रैल, 2016 (जब यह पारित हुआ) के बदले एक जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जाएगा.

input : IANS

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