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राजीव गांधी हत्याकांड: दोषियों को रिहा करने का विरोध करने वाली याचिका खारिज

तत्कालीन जे. जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था.

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फाइल फोटो
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नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दौरान मारे गए लोगों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे की मांग और दोषियों को फांसी की सजा दिये जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, 'इन मांगों पर संविधान पीठ विचार कर चुकी है. इसलिए इस पर अब सुनवाई नहीं करेंगे.' 

बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के फैसले का विरोध करने लिए ये याचिका एस अब्बास ने दायर की थी. पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिजनों ने याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था.

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तत्कालीन जे. जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदुर में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी.

(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)

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