इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारा, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारा, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे निर्माता और थिएटर मालिकों को मुफ्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 20 लाख रुपये दें.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है. बांग्ला फ़िल्म 'भोविष्योतेर भूत' मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे निर्माता और थिएटर मालिकों को मुफ्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए 20 लाख रुपये दें.

बांग्ला फ़िल्म 'भोविष्योतेर भूत' राजनीतिक व्यंग्म फिल्म है. फिल्म के रिलीज होने के महज एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इसे पर्दे से उतरवा दिया था. फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट में कहा था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सिनेमाघरों के मालिक को फिल्म पर्दे से हटाने के लिए मजबूर किया था. 

न्यायालय फिल्म निर्माता की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था. अपील में आरोप लगाया गया है कि राज्य प्रशासन के कहने पर फिल्म को अधिकतर थिएटरों से हटा दिया गया है. उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च को ममता बनर्जी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि फिल्म का प्रदर्शन बाधित नहीं किया जाना चाहिए.

पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष शाखा की ओर से एक निर्माता को यह सूचना दी गई कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है उससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं जिससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है. अनिक दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्‍म में भूतों का एक समूह एक शरणार्थी शिविर में इकट्ठा होता है और वर्तमान समय में प्रासंगिक होने का प्रयास करता है. इन भूतों में राजनेता भी शामिल हैं. फिल्‍म 15 अप्रैल को प्रदर्शित हुई थी और 16 फरवरी को इसे सिनेमा हॉल से हटा दिया गया. 

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