कोलकाता पुलिस चीफ की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा: SC | अहम बातें
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कोलकाता पुलिस चीफ की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा: SC | अहम बातें

न्‍यायालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार को आदेश दिया कि वह सीबीआई के सामने हाजिर हों और शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में पूरा सहयोग करें.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में जांच एजेंसी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई अहम आदेश दिए. न्‍यायालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार को आदेश दिया कि वह सीबीआई के सामने हाजिर हों और शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में पूरा सहयोग करें. इसके साथ ही मामले की आगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है.

जानें, सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के अहम प्‍वाइंट्स...

-कोलकाता पुलिस ने छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए : अटॉर्नी जनरल

-चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे : अटॉर्नी जनरल

-कोलकाता पुलिस प्रमुख से जांच के लिए पेश होने को कह सकते हैं और सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा : न्यायालय

-कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया.

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-न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और शारदा घोटाला जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया.

-कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा : उच्‍चतम न्यायालय

-न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने को कहा.

-उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस प्रमुख से 20 फरवरी को अदालत में पेश होने को कह सकता है.

-उच्चतम न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की.

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