त्रिपुरा: मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट को लेकर तीन दिन की पुलिस हिरासत में पत्रकार
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त्रिपुरा: मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट को लेकर तीन दिन की पुलिस हिरासत में पत्रकार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को फ्रीलान्स पत्रकार सैकत तालपात्रा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी उन पर मामला दर्ज किया गया है
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी उन पर मामला दर्ज किया गया है

नई दिल्ली: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और उनकी पत्नी से कथित तौर पर संबंधित एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी करने और उसे साझा करने को लेकर मानहानि और अन्य आरोपों में गिरफ्तार एक पत्रकार को यहां की एक स्थानीय अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पश्चिम त्रिपुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को फ्रीलान्स पत्रकार सैकत तालपात्रा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. जांच अधिकारी ने पांच दिनों के लिए उसकी हिरासत मांगी थी. जब तालपात्रा को अदालत में पेश किया जा रहा था, तब लोगों के एक समूह ने उन पर अंडे और जूते फेंके. 

लोक अभियोजक प्रभारी बिद्युत सूत्रधार ने संवाददाताओं से कहा, 'उन पर आपराधिक साजिश और मानहानि का आरोप लगाया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी उन पर मामला दर्ज किया गया है'.

पहले कई टीवी चैनलों में काम कर चुके तालपात्रा को 1 मई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा. तालपात्रा को रविवार को यहां स्थित महाराजा बीरबिक्रम किशोर माणिक्य हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था.

पत्रकार के साथ ही पुलिस के एक सिपाही को भी वही फेसबुक पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसे जमानत मिल गई है. तालपात्रा और सिपाही को जिस फेसबुक पोस्ट को शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया वह पोस्ट अनुपम पॉल का है जिसके खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है.

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