Unlock 5.0: सरकार का आदेश! परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते
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Unlock 5.0: सरकार का आदेश! परिजनों के नाम पर स्कूल खुद जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते

Unlock 5.0 को लेकर केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ा गया है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किए गए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन (Unlock 5.0 Guidline) के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दिशानिर्देश जारी किए थे. केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से खोला जा सकता है, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऊपर छोड़ा गया है. इसके बाद कुछ प्रदेशों ने इस संबंध में निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं.

  1. स्कूलों को फिर से खोलने पर अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन
  2. बच्चों के बचाव के लिए स्कूलों की जिम्मेदारी तय
  3. सिर्फ परिजनों पर जिम्मेदारी डाल नहीं बच सकते स्कूल
  4.  

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उत्तराखंड
बात करें उत्तराखंड की तो यहां भी चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने के फैसले पर भले ही आखिरी निर्णय आना अभी बाकी है लेकिन सरकार ने स्कूलों की जिम्मेदारी तय कर दी है. इस संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने एक बयान में कहा है कि भले ही स्कूलों पर अकेले Covid-19 प्रसार रोकने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं. स्कूल पैरेंट्स पर इसकी जिम्मेदारी डाल कर बच नहीं सकते. उन्होंने कहा स्कूलों के साथ-साथ,  बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों की भी होगी. स्कूलों द्वारा बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित सभी नियमों का पालन किया जाएगा.

दिल्ली-एनसीआर
वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र की ओर से 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने के बावजूद कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए स्कूलों को 31 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कुछ स्कूलों ने कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आने की अनुमति दी है. एनसीआर में पूरी दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले शामिल हैं.

पंजाब
वहीं पंजाब सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. पंजाब सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, केवल कक्षा 9 से 12वी तक की क्लासिज को अनुमति दी जाएगी और प्रति सेक्शन 20 से अधिक छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें कि 3 अक्टूबर को, गृह मंत्रालय ने कंटनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कुछ रियायत देने का निर्णय लिया था. नए नियम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाए गए हैं.

अनलॉक 5.0 के नए दिशानिर्देश 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं इसके बाद 15 अक्टूबर से कई सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं. स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों से लेकर सिनेमा हॉलों में 15 अक्टूबर से सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है.

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