Unlock-5 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद
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Unlock-5 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

1 अक्टूबर यानी कि कल से देशभर में अनलॉक 5 (Unlock 5) शुरू होगा. गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अनलॉक 5 में क्या खुलेगा और किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. रोजाना 80 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देशभर में अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 1 अक्टूबर यानी कि कल से देशभर में अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) शुरू होगा. गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अनलॉक 5 में क्या खुलेगा और किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी. 

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन
- सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) एग्जिबिशंस लगाई जा सकेंगी. इनके लिए वाणिज्य विभाग एसओपी जारी करेगा.
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- अम्‍यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को फ्लेक्जिबिलिटी दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्‍हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे.हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गई शर्तों का पालन करेंगी. 
- ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा.

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- जो स्कूल ऑनलाइन क्‍लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्‍कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्‍हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.
- छात्रों की स्‍कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी. इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्‍थानीय जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे.
- वहीं उच्‍च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्‍च शिक्षा संस्‍थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं. यहां भी ऑनलाइन क्‍लास और डिस्‍टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और प्रोत्‍साहित भी किया जाएगा.
- उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी स्‍टूडेंट्स और साइंस-टेक्‍नॉलॉजी वाले पोस्‍ट ग्रेजुएट के स्‍टूडेंट्स के लिए लैब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरू करने की भी 15 अक्‍टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी.

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महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा
कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है जिसके चलते राज्य में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे राज्य के रेस्टोरेंट और बार मालिकों के लिए राहत भरी खबर आई है.

राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर से पूरे महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार और रेस्टोरेंट शुरू किए जा सकेंगे. बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही रेस्टोरेंट और बार बंद हैं.  

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