Ghaziabad News: 7 करोड़ की जमीन 4 लाख रुपये में, 35 साल इंतजार करने के बाद महिला को मिला मालिकाना हक
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Ghaziabad News: 7 करोड़ की जमीन 4 लाख रुपये में, 35 साल इंतजार करने के बाद महिला को मिला मालिकाना हक

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां एक महिला को 7 करोड़ का प्लॉट मात्र 3.80 लाख में मिलेगा. 35 साल बाद ... पढ़िए पूरी खबर ... 

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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जहां एक महिला को 7 करोड़ का प्लॉट मात्र 3.80 लाख में मिलेगा. जमीन का यह मामला 35 साल पुराना है. जहां महिला को कंज्यूमर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई करना पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने केस में अहन फैसला सुनाते हुए महिला को प्लॉट देने का आदेश दिया. मामला गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम का है. 

1988 में खरीदी थी जमीन
आपको बता दें कि पूरा मामला 1988 का है. जब लता जैन नाम की महिला ने इंदिरापुरम में 500 स्क्वेयर मीटर जमीन खरीदी थी. लेकिन भूमि विवादित होने के कारण महिला को स्वामित्व नहीम मिला. इसके बाद महिला ने न्याय के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल किया. बाद में यह केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. अंत में 35 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सना दिया.

कंज्यूमर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट 
लता जैन के अनुसार उन्होंने साल 1988 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नर्सिंग होम बनाने के लिए 500 स्क्वेयर मीटर जमीन खरीदी थी. प्लॉट खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि वह एक विवादित प्लॉट है. जब प्लॉट का विवाद बढ़ने लगा तो लता जैन ने कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल किया. लेकिन वहां कानूनी लड़ाई के ना रुकने के कारण मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा. जहां अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लचा जैन को प्लॉट का मालिकाना हक देने का निर्णय आया. 

7 करोड़ का प्लॉट 3.8 लाख में 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार GDA को लता जैन द्वारा 1988 में खरीदा गया वह 500 मीटर स्क्वेयर प्लॉट उस वक्त के रेट के अनुसार देना होगा. ज्ञात रहे कि आज के समय में प्लॉट की कीमत तकरीबन 7 करोड़ है. हालांकि 1988 में प्लॉट की कीमत 3.8 लाख रुपये थी. 

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