मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी मोहम्‍मद आजम का शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल भी होगा जमींदोज
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मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी मोहम्‍मद आजम का शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल भी होगा जमींदोज

मोहम्मद आजम को नोटिस देने के साथ ही अस्पताल पर भी उसकी एक कॉपी चस्पा की गई है. एक सप्ताह पहले ही मोहम्मद आजम व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जारी 17 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर हथियारों को मालखाने में जमा कराया गया था.

 मोहम्‍मद आजम की गाजीपुर में हमीद सेतु के पास गंगा नदी के किनारे बना शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल.

गाजीपुर: मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्‍मद आजम की गाजीपुर में हमीद सेतु के पास गंगा नदी के किनारे बनाए गए शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को जमींदोज करने का आदेश जारी हो गया है. एसडीएम गाजीपुर सदर की कोर्ट ने बीते 8 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए मोहम्‍मद आजम को अस्पताल गिराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. इसके बाद प्रशासन खुद ही इसे ध्वस्त कर देगा और इस कार्रवाई का खर्चा भी वसूलेगा. एसडीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मानकों की घोर अनदेखी करते हुए इस भारी-भरकम अस्पताल को खड़ा किया गया है.

''ऑपरेशन नेस्तनाबूद'' के तहत मुख्तार अंसारी एंड गैंग बीते 4 महीने से कार्रवाई
योगी सरकार यूपी में अपराधियों और माफिया के खिलाफ क्रमश: ''ऑपरेशन क्लीन'' और ''ऑपरेशन नेस्तनाबूद'' चला रही है. लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और वाराणसी जिला प्रशासन ने इसी अभियान के तहत मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ बीते 4 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. मुख्तार की पत्नी, दोनों बेटों और सालों समेत सभी गुर्गे अंडरग्राउंड हो गए हैं.

मुख्तार की पत्नी और बेटों के गजल होटल पर चलेगा बुलडोजर, खर्चा भी उन्हें ही भरना होगा

मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से संचालित गजल होटल भी ध्वस्त होगा
गाजीपुर सदर एसडीएम प्रभास कुमार की कोर्ट ने बीते दिनों मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा , बेटों अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से शहर के महुआबाग में संचालित गजल होटल को ध्वस्त करने का आदेश भी जारी किया था. इसी दिन एसडीएम ने मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी मोहम्मद आजम के शम्मे हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को भी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया.  

आजम और उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम जारी 17 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त
मोहम्मद आजम को नोटिस देने के साथ ही अस्पताल पर भी उसकी एक कॉपी चस्पा की गई है. एक सप्ताह पहले ही मोहम्मद आजम व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जारी 17 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर हथियारों को मालखाने में जमा कराया गया था. एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार नदी के 200 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता है. इसके अलावा गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार जहां अस्पताल खड़ा है, उसकी जमीन का कोई कामर्शियल प्रयोग नहीं हो सकता है. इन दोनों कारणों से वहां किसी भी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है, न ही अस्पताल का नक्शा पास हुआ है. बावजूद इसके अवैध निर्माण कर अस्पताल खड़ा किया गया है.

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