यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को और आसान कर दिया है.
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UP News : यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को और आसान कर दिया है. अब सक्षम अधिकारी तहसीलदार के संतुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही दो दिनों में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा. इसके अलावा शिकायत या विवाद होने पर इसे निरस्त भी किया जा सकेगा. प्रमुख सचिव राजस्व की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है.
अभी तक क्या है व्यवस्था?
बता दें कि यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था है. बिना दफ्तर के चक्कर काटे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद सत्यापन के लिए तहसील जाना पड़ता था. अब जाति प्रमाण सत्यापन के बिना ही मान्य होगा. जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक का आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन फॉर्म, राशन कार्ड की फोटो कॉपी, पहचान पत्र, घर का पता की आवश्यकता पड़ती है.
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