उपहार अग्निकांड: सुशील अंसल, गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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उपहार अग्निकांड: सुशील अंसल, गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में हिन्दी फिल्म ‘‘बॉर्डर’’के प्रदर्शन के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किये. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये. अदालत इस प्रकरण में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किये जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. पिछले 20 वर्षों से पीड़ितों के परिवारों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहीं कृष्णामूर्ति ने जल्द तारीख दिये जाने की मांग की थी.

उनकी दलील दी थी कि यह मामला 10 साल पुराना है जिसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है. कृष्णामूर्ति ने इस अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो दिया था. गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में हिन्दी फिल्म ‘‘बॉर्डर’’के प्रदर्शन के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.

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