कमल हासन को मिली अग्रिम जमानत, गोडसे को बताया था हिन्दू आतंकवादी
उनकी टिप्पणी का देशभर में विरोध हुआ और हासन के खिलाफ समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने को लेकर अरवाकुरुचि में पुलिस में शिकायतें दर्ज की गईं
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नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने अभिनेता से नेता बने कमल हासन को उनकी नाथूराम गोडसे हिंदू उग्रवादी टिप्पणी के लिए दायर मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी.
अरवाकुरुचि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव में अपनी पार्टी मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए हासन ने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में कहा था, "स्वतंत्र भारत का पहला उग्रवादी एक हिंदू था, नाथूराम गोडसे. सब वहीं से शुरू हुआ."
हासन ने मुस्लिम बहुल इलाके में यह टिप्पणी की थी.
उनकी टिप्पणी का देशभर में विरोध हुआ और हासन के खिलाफ समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने को लेकर अरवाकुरुचि में पुलिस में शिकायतें दर्ज की गईं.
बता दें कि जस्टिस बी पुगालेंधी की मदुरै पीठ ने कहा था कि इस तरह की दलीलों को छुट्टी के दौरान आकस्मिक याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा था कि अगर अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाती है तो उस पर सुनवाई हो सकती है. इसके बाद कमल हासन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. हासन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया था.