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जोधपुर : भंवरी देवी हत्याकांड मामले में एक अदालत ने आज राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई के खिलाफ अपहरण और हत्या सहित अन्य आरोप तय किए। अदालत के इस कदम से मुकदमे की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसएसी/एसटी मामले) अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इनमें 13 के खिलाफ अपहरण और हत्या सहित वह सभी दफा लागू हैं जिनका जिक्र सीबीआई के आरोप पत्र में था। हालांकि, मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार शर्मा ने पारस राम बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश रचने का आरोप हटा दिया और उनकी जमानत मंजूरी कर ली। पारस मलखान के भाई हैं। (एजेंसी)